Municipal Corporation will Build Houses: राजीव-इंदिरा कॉलोनी और खड़क मंगोली के लोगों को मकान बनाकर देगा नगर निगम।
Municipal Corporation will Build Houses: राजीव-इंदिरा कॉलोनी और खड़क मंगोली के लोगों को मकान बनाकर द
नगर निगम की आम बैठक 29 सितंबर को।
कालोनी वालों को प्लाट अलाट कर मकान बनाकर देगा नगर निगम
शहर में बनी चार कालोनियों को भी नियमित करने का प्रस्ताव।
पंचकूला, 23 सितंबर।
Municipal Corporation will Build Houses: शहर के झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए अच्छी खबर है। नगर निगम पंचकूला झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए प्लाट काटने जा रहा है। 29 सितंबर को होने वाली नगर निगम की आम बैठक में यह एजेंडा लाया जाएगा, जिसमें राजीव इंदिरा कालोनी और खड़क मंगोली में रहने वाले लोगों के लिए एक मरले से डेढ़ मरले के प्लाट काटकर 200 से 350 वर्ग फुट के मकान बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से विचार-विमर्श के बाद नगर निगम की साधारण बैठक का एजेंडा जारी कर दिया। महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि कालोनियों में रहने वाले लोगों की वर्षों पुरानी मांग है कि उन्हें प्लाट आवंटित किए जाएं, जिसके लिए नगर निगम द्वारा चार गांवों में प्लाट काटने के लिए जगह देख ली गई है। राजीव- इंदिरा कालोनी और खड़क मंगोली के सर्वे में शामिल लोगों को यह प्लाट काटकर मकान बनाकर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न गांवों में झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए यह मकान निर्मित किए जाएंगे। राजीव- इंदिरा कालोनी और खड़क मंगोली में हजारों लोग रहते हैं, जोकि पिछले कई सालों से फ्लैट ना लेने की बात कह रहे हैं और सरकार से प्लाट मांग रहे हैं। यदि सभी पार्षदों ने एजेंडा सर्वसम्मति से पास कर दिया, तो शहर में कालोनी वासियों को सभी सुविधाएं मकान सहित अन्य सुविधाएं जाएगी। नगर निगम द्वारा विकसित किए जाने वाले एरिया में सीवरेज, पानी, सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं शहर की चार अनाधिकृत कालोनियों छोटा भैंसा टिब्बा, मानव कालोनी, एसबीआई कालोनी, एसोसिएशन कालोनी भैंसा टिब्बा एवं चंडी कोटला कालोनी चंडीमंदिर को सेक्शन 3 आफ हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविल एमिनिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफेंशीट म्युनिसिपल एरिया अमेंडमेंट एक्ट 2016 एवं के अनुसार नियमित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
यह भी प्रस्ताव हैं
शहर में प्रदूषण कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर लगाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिसके तहत शहर में अलग-अलग स्थानों पर एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे। शहर में अधिक मात्रा में इंडस्ट्रीज, डंपिंग ग्राउंड और हाईवे होने की वजह से वायु के पैरामीटर में काफी गिरावट आई है, जिसको मेंटेन करने के लिए आवश्यकता अनुसार एयर प्यूरीफायर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
सामुदायिक केंद्रों को बुक करने और वापस करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों का पालन किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम गुरुग्राम द्वारा अपने नियम एवं शर्तें बना रखी गई हैं। इसी तरह पंचकूला शहर के सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग के लिए एचएसवीपी और नगर निगम गुरुग्राम की तर्ज पर नियम एवं शर्तें बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
शहर के सभी पार्कों में कंपोस्ट पिट बनाने का भी प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिसके तहत निकलने वाले बागवानी वेस्ट को शहर में बने पार्कों में कंपोस्ट पिट बनाकर वहीं पर खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
सेक्टर 20 के सामुदायिक केंद्र का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर करने के लिए अनुमति दी जाए।
नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी श्मशान घाटों की मरम्मत करवाई जाए।
मनसा देवी मंदिर के आसपास ढाई किलो मीटर दायरे में मीट एवं शराब की दुकानें बंद की जाए।
नगर निगम के गांव भानू में एनडीआरएफ द्वारा आरआरसी के लिए चयनित नगर निगम की 17 कनाल आठ मरला मिल्कियत भूमि 94 लाख 50000 रुपये में मांगी है, इस भूमि को कलेक्ट्रेट पर देने की अनुमति दी जाए।
टीबीआरएल रामगढ़ से सेक्टर 30 तक का एरिया घनी आबादी का है, इसलिए इस एरिया के 100 मीटर को छोड़कर बिल्डिंग प्लान/परमिशन अप्रूव किए जाएं, क्योंकि वहां पर पुलिस विहार, गांव रामगढ़, आइटीबीपी, ट्रिब्यून मित्र विहार, गांव मोगीनंद बाउंड्री वॉल के साथ बसा हुआ है।
नगर निगम पंचकूला के कर्मचारियों के लिए अपने किसी धार्मिक प्रोग्राम, रस्म क्रिया के लिए सामुदायिक केंद्र को 50 प्रतिशत की छूट दी जाए।
गांव कोट, बिल्ला, डबकोरी में नए प्रोजेक्ट के तहत बीच में आने वाले सफेदे के पेड़ों की नीलामी की जाए।
शहर में चल रही विभिन्न गैस एजेंसियों के गोदामों को एचएसवीपी द्वारा शिफ्ट करने को कहा गया है, इसलिए इन एजेंसियों के गोदामों को गांव कोट जसवंतगढ़ में कलेक्ट्रेट का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से लेकर जगह अलाट की जाए।
वीटा बूथ के आसपास अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से पहले 5000 और उसके बाद 10000 रुपये चालान किया जाए।
शहर में रेहड़ी फड़ी एवं पटरी पर अतिक्रमण करने वाले वेंडर्स जिन्हें साइट अलाट हो रखी है और वह शिफ्ट नहीं कर रहे। उनके पहले 5000 और फिर 10000 रुपये के चालान किए जाएं। यदि वेंडर चालान का पैसा जमा नहीं करवाता, तो उसका सामान और वाहन जब्त कर लिया जाए।
शहर में जिन लोगों द्वारा पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है, उन पर 2000 रुपये प्रति कुत्ता जुर्माना लगाया जाए।
गांव कोट में बिना अनुमति के वन विभाग द्वारा बनाई गई नर्सरी को तुरंत नगर निगम के कब्जे में लिया जाए।
याशी कंसलटेंसी द्वारा गृहकर का सर्वे अधिकतर गलत किया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कंपनी द्वारा किए गए सर्वे में सरकारी भवनों का भी कोई विवरण नहीं है, इसलिए गृहकर का आकलन कर जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, ताकि रिकवरी की जा सके।